पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत जमा होने वाली पेंशन राशि असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है. आवेदक 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन राशि के लिए क्लेम कर सकता है.
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Pradhan Mantri Shramyogi Mandhan Yojana: केंद्र सरकार की ओर से देश के गरीबों और निचले वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. यह एक सरकारी योजना है, जो असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से संचालित की जा रही है.
असंगठित श्रमिक यानी की ऐसे मजदूर जो किसी कंपनी में नहीं बल्कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. इनके लिए मोदी सरकार ने एक यह शानदार पीएम श्रम योगी मानधन स्कीम पेश की थी. अगर आप भी योजना के दायरे में आते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आज हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं...
ये कहलाते हैं असंगठित श्रमिक
देश में तकरीबन 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं. असंगठित श्रमिक घर पर काम करने वाले, धोबी, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, ईंट-भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, घरेलू कामगार और भूमिहीन मजदूर होते हैं. साथ ही कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक.
स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
अगर कोई चाहे तो इसमें निवेश कर सकता है. अंशदायी यानी कि आपको इसमें पैसा जमा करना होता है. इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलेगा. वहीं, लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी या पति को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी पेंशन मिलेगी.
जानें क्या है पीएम श्रम योगी मानधन योजना
इस योजना के तहत 18 से 40 साल के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 साल की आयु तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक निवेश करना होगा. मासिक योगदान राशि लाभार्थी की उम्र और इस बात पर निर्भर करती है कि आगे उसे कितनी पेंशन चाहिए. हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि लाभार्थी के अकाउंट में जमा की जाती है. मेच्योरिटी पर लाभार्थी 3000 रुपये मासिक पेंशन का हकदार होगा.
ये हैं आवेदन के लिए जरूरी शर्तें
आवेदन करने वाले असंगठित कामगार की मासिक आय 15,000 रुपये प्रतिमाह या उससे कम कम होनी चाहिए.
उसे किसी संगठित क्षेत्र में कार्यरत (ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी) का सदस्य नहीं होना चाहिए.
आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए.
लाभार्थी के पास आधार कार्ड और आईएफएससी के साथ बचत बैंक खाता/जनधन खाता नंबर होना चाहिए.
ऐसे करें पीएम श्रमयोगी योजना के लिए आवेदन
आप करीबी सीएससी सेंटर पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.
अपने साथ आधार, सेविंग या जनधन खाता, बैंक पासबुक या चेक, बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी लेकर जाएं.
शुरुआती योगदान राशि नकद में विलेज लेवल एंट्रोप्रिनियर (वीएलई) को दी जाएगी.