PM Maandhan Yojana: असंगठित कामगार उन्हें कहा जाता हैं जो किसी कंपनियों में नहीं, बल्कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. इनके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई है. आज हम आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं.
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PM Shramyogi Mandhan Yojana: मोदी सरकार ने देश के असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संचालित की है. यह सरकारी योजना उनकी वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए लाई गई है. असंगठित श्रमिक जैसे घर पर काम करने वाले लोग, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, कृषि, बीड़ी, हथकरघा और चमड़ा श्रमिक आदि कामगार इसी श्रेणी में आते हैं. जानकारी के मुताबिक देश में लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं. यहां जानें इस योजना के बारे में...
स्वैच्छिक-अंशदायी पेंशन योजना
इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है. अंशदायी योजना यानी कि इसमें आपको निवेश करना पड़ता है, जिसमें लाभार्थी की आयु 60 साल होने यानी मेच्योरिटी पीरियड के बाद उसे पेंशन के तौर पर 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम रकम मिलेगी. लाभार्थी की असामयिक मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 फीसदी पेंशन सरकारी दी ओर से दी जाएगी.
शानदार सरकारी पेंशन योजना
बुढ़ापे में पेंशन लोगों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है. एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि उस व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा कर दी जाती है. इस योजना के तहत वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो असंगठित कामगार हैं. इसमें निवेश के लिए आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
आवेदक की मंथली इनकम 15,000 रुपये या उससे कम कम होनी चाहिए. आवेदक ईपीएफओ/एनपीएस/ईएसआईसी का सदस्य नहीं हो. आवेदन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता हो. आवेदन के लिए सेविंग बैंक अकाउंट/जन-धन अकाउंट नंबर होना जरूरी है.
ऐसे करना होगा आवेदन
पीएम मानधन योजना के तहत आवेदन के लिए अपने नजदाकी सीएससी सेंटर पर जाएं.
अपने साथ आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, सेंविंग या जनधन खाता, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट की जेरॉक्स लेकर जाएं
शुरुआती योगदान राशि नकद में विलेज लेवल एंट्रोप्रिनियर (वीएलई) को दी जाएगी.
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