सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल पर कोई ऐसा मामला नहीं है, जो समाज के खिलाफ अपराध का हो. कोई रेप, मर्डर का आरोप राहुल पर नहीं है. राहुल पर जो आरोप है वो साधारण है, जमानती, सामान्य आरोप है. सजा भी हो तो वो अधिकतम 2 साल की ही हो सकती है