Gyanvapi Case News: वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास तहखाना में 30 साल बाद पूजा-अर्चना हुई. वहां शंखनाद और घंटियों के साथ हर हर महादेव के नारे गूंजे तो मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अदालत में दाखिल याचिका में मंदिर में पूजा पाठ पर रोक की मांग की गई है. मस्जिद कमेटी ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. मस्जिद इंतजामिया कमेटी की अपील पर हाईकोर्ट आज सुनवाई कर सकती है. आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष पहले सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. लेकिन सर्वोच्च अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की बात कही थी.