Amit Shah on Zee News: CAA अधिसूचना और उसके प्रावधानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है. किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं. यहां तक कि मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है. यह विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोग बिना किसी दस्तावेज के आए हैं. हम उन लोगों के लिए रास्ता खोजेंगे जो ऐसा करते हैं। दस्तावेज़ नहीं हैं लेकिन जिनके पास दस्तावेज़ हैं वे 85% से अधिक हैं. कोई समय सीमा नहीं है। आवेदन करने के लिए समय ले सकते हैं, भारत सरकार आपको उपलब्ध समय के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाएगी। सरकार करेगी दस्तावेज़ के ऑडिट के लिए आपको बुलाया जाएगा और आमने-सामने साक्षात्कार किया जाएगा. उन सभी लोगों का यहां स्वागत है जो 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में आए हैं.