सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दर्ज की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका UCC लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल एक सौ बासठ के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।'