वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि वेो पूजा के अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगी. कोर्ट का ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में आया है. कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्षकार सोहन लाल की प्रतिक्रिया सामने आई है.