इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2008 के नागरिकता कानून को सही ठहराया है. ये कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है, आतंकी गतिविधियां या देश की जासूसी के लिए दोषी पाया जाता है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है. यानी उसकी नागरिकता वापस लेने का सरकार को पूरा अधिकार है.
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