Varun Gandhi ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, मानहानि मामले में दायर किया मुकदमा
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Varun Gandhi ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, मानहानि मामले में दायर किया मुकदमा

Varun Gandhi files Defamation Case: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) मानहानि के मामले में कोर्ट पहुंच गए हैं और वाराणसी के रहने वाले एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है.

Varun Gandhi ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, मानहानि मामले में दायर किया मुकदमा

Varun Gandhi files Defamation Case: भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) मानहानि के मामले में कोर्ट पहुंच गए हैं और वाराणसी के रहने वाले एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. वरुण गांधी ने वाराणसी के विवेक पांडे (Vivek Pandey) के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है और कहा है कि उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है.

कौन हैं विवेक पांडे और क्या है पूरा मामला?

विवेक पांडे (Vivek Pandey)  ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुद को राइट-विंग ग्रुप का पदाधिकारी बताया है. विवेक पांडेय ने 29 मार्च 2023 को अपने सोशल मीडिया ट्विटर पर वरुण गांधी (Varun Gandhi) के पिता संजय गांधी (Sanjay Gandhi) के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी. इन अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ वरुण गांधी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अभिनव तिवारी की अदालत का दरवाजा खटखटाया.

मनगढ़ंत और झूठा ट्वीट कर खराब की गई छवि: वरुण गांधी

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने अपनी शिकायत में कहा है कि विवेक पांडे (Vivek Pandey) ने उनके पिता संजय गांधी (Sanjay Gandhi) की छवि को 'खराब' करने की कोशिश की है और उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की. शिकायत में उन्होंने आगे कहा कि विवेक पांडे ने मनगढ़ंत और झूठा ट्वीट उनके दिवंगत पिता और उनके परिवार को बदनाम करने के इरादे से पोस्ट किया. उन्होंने कहा कि पोस्ट से उनकी भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है.

2 साल तक हो सकती है विवेक पांडे को सजा

विवेक पांडे (Vivek Pandey) की टिप्पणी को लेकर वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अभिनव तिवारी की कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. पीलीभीत के एक वरिष्ठ वकील अश्विनी अग्निहोत्री ने कहा कि अगर आरोप सही साबित होते हैं तो आईपीसी की धारा 500 के तहत आरोपी विवेक पांडे को मानहानि के लिए दो साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
(इनपुट- न्यूज एजेंसी आईएएनएस)

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