हेलमेट-सीटबेल्ट नहीं लगाया तो ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, यूपी सरकार का नया आदेश
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हेलमेट-सीटबेल्ट नहीं लगाया तो ऑफिस में नहीं मिलेगी एंट्री, यूपी सरकार का नया आदेश

Yogi Govt New Order: नियम की सख्ती यह है कि अगर कर्मचारी गलती दोहराते हैं तो उनका ऑफिस आना भी बंद हो सकता है. कर्मचारी नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी की मदद ली जाएगी.

helmet seatbelt rule

Yogi Govt New Order:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने सूबे के कर्मचारियों और अफसरों के लिए नया आदेश जारी किया है. नए आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों और अफसरों के लिए ऑफिस आते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कर्मचारियों की अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी.

सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी ऑफिस में नोटिस बोर्ड पर इस आदेश के बारे में बताया जाए और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा की जाए. इस नियम की सख्ती यह है कि अगर कर्मचारी गलती दोहराते हैं तो उनका ऑफिस आना भी बंद हो सकता है. कर्मचारी नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में सीसीटीवी की मदद ली जाएगी.

यूपी में सड़क सुरक्षा अभियान
आपको बता दें कि कल से यूपी में 15 दिन चलने वाले सड़क सुरक्षा अभियान की शुरूआत हुई है. जिसके अंतर्गत यह आदेश जारी किया गया है. मुख्य सचिव ने एक बयान में कहा कि सड़क हादसों में बढ़ती मौतें सरकार के लिए चिंता का विषय हैं. इसलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है.

हादसे वाली जगहों को किया जाएगा चिन्हित
मुख्य सचिव ने बताया कि आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. हर विभाग को सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करने के लिए कहा गया है. साथ ही कहा गया है कि ऐसे स्पॉट चिन्हित किए जाएं जहां हादसे ज्यादा होते हैं इसके बाद वहां लाइट और वार्निंग बोर्ड लगाए जाएंगे.

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