देहरादून: जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के कामों में लापरवाही पर JE को किया सस्पेंड, ठेकेदार पर केस दर्ज के निर्देश
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देहरादून: जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के कामों में लापरवाही पर JE को किया सस्पेंड, ठेकेदार पर केस दर्ज के निर्देश

जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने आज घंटाघर से दिलाराम चैक राजपुर रोड, प्रिंस चैक तक में स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान परेड ग्राउंड के समीप कनक चैक में नाली निर्माण कार्यों में खोदी गई गढ्ढे तथा मौके पर निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया.

देहरादून: जिलाधिकारी ने स्मार्ट सिटी के कामों में लापरवाही पर JE को किया सस्पेंड, ठेकेदार पर केस दर्ज के निर्देश

राम अनुज /देहरादून: जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने आज घंटाघर से दिलाराम चैक राजपुर रोड, प्रिंस चैक तक में स्मार्ट सिटी कार्यों का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान परेड ग्राउंड के समीप कनक चैक में नाली निर्माण कार्यों में खोदी गई गढ्ढे तथा मौके पर निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया. साथ ही पूर्व में कई बार दी गई चेतावनी के बाद भी कार्य में ढिलाई बरता गया. खोदे गए गढ्ढे से बरसात में जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत कड़ी नाराजगी व्यकत करते हुए स्मार्ट सिटी के जेई को निलंबित करने तथा सम्बन्धित कांट्रेक्टर पर करनपुर पुलिस चैकी में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

रात तक सड़क ठीक करने के दिए निर्देश 
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी डॉ आर राजेश कुमार ने राजपुर रोड से दिलाराम चैक तक सड़क पर स्मार्ट सिटी के कार्यों से बने गड्ढों को भरने के लिए कार्यदायी संस्था बीएनआर सहित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल रात्रि में श्रमिक बढाते हुए सभी गड्ढे भरने के निर्देश दिए.साथ ही स्मार्ट सिटी एवं लोनिवि के अधिकारियों को प्रत्येक स्पॉट पर एई व जेई की तैनाती करते हुए सड़क को रात तक ठीक करने तथा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को इस कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.

जान माल की क्षति होने पर होगी सख्त कार्रवाई 
जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कार्यों में ढिलाई बरतने पर जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि सड़क के गड्ढों से किसी को जान माल की कोई क्षति होती है तो संबंधित कार्यदाई संस्थाओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिलाधिकारी द्वारा लोक निमार्ण विभाग बीआर देहरादून स्मार्ट सिटी लि को इस हेतु पत्र जारी करते हुए चेतावनी दी गई है.

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