प्राइमरी स्कूलों के बाद माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को मनचाहे तबादले का तोहफा, जानें कैसे और कब करें आवेदन
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प्राइमरी स्कूलों के बाद माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को मनचाहे तबादले का तोहफा, जानें कैसे और कब करें आवेदन

Secondary Schools Teachers Transfer : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) के स्‍थानांतरण का फैसला लिया गया है. एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट के माध्यम से इच्‍छुक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 

फाइल फोटो

मयूर शुक्‍ला/लखनऊ : यूपी में माध्‍यमिक स्‍कूलों के शिक्षकों के लिए अच्‍छी खबर है. प्राइमरी स्‍कूलों के बाद अब माध्‍यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का तबादला हो सकेगा. माध्‍यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. इच्‍छुक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

ऐसे करें ऑनलाइन 
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) के स्‍थानांतरण का फैसला लिया गया है. एनआईसी द्वारा विकसित वेबसाइट upsecgtt.upsdc.gov.in के माध्यम से इच्‍छुक शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. 

कब तक कर सकेंगे आवेदन 
डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि स्‍थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 जून से शुरू होकर 25 जून 2023 शाम चार बजे तक कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि आवेदकों को आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी का प्रयोग करना होगा. उक्त आवेदन पत्र ऑनलाइन ही सबमिट होगा. किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी 
उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए शिक्षक वेबसाइट upsecgtt.upsdc.gov.in पर उपलब्ध दिशा निर्देशों का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन अवश्य कर लें. शिक्षकों की समस्‍याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 8317054632 पर कॉल या वाट्सएप्प के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है.  

आवेदन करने से पहले पढ़ लें ये जरूरी संदेश  
- लखनऊ, गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के लिए आवेदन मान्‍य नहीं होंगे. यहां के अभ्‍यर्थी अन्‍य जिलों के लिए आवेदन कर सकेंगे.
- राजकीय बालिका विद्यालय में महिला अभ्‍यर्थी आवेदन कर सकेंगी.
- एक पद पर एक से अधिक आवेदन होने पर अधिकतम आयु वालों को वरीयता दी जाएगी. 
- प्रधानाचार्य व प्रभारी प्रधानाचार्य को छोड़कर हाई स्‍कूल में कम से कम 4 सहायक अध्‍यापक व इंटर में 3 प्रवक्‍ता, 4 सहायक अध्‍यापक होना अनिवार्य होगा. 

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