UP में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के लिए आधार अनिवार्य, जानिए क्या कहता है नया नियम
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UP में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के लिए आधार अनिवार्य, जानिए क्या कहता है नया नियम

उत्तर प्रदेश में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए अब अपना आधार कार्ड पेश करना होगा. यदि उसके पास आधार कार्ड नहीं है और उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो इन सर्टिफिकेट के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसे आधार पहचान पत्र के लिए अप्लाई करना होगा.

UP में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के लिए आधार अनिवार्य, जानिए क्या कहता है नया नियम

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए अब अपना आधार कार्ड पेश करना होगा. यदि उसके पास आधार कार्ड नहीं है और उसने आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है तो इन सर्टिफिकेट के लिए पंजीकरण कराने से पहले उसे आधार पहचान पत्र के लिए अप्लाई करना होगा. राज्य के राजस्व विभाग ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है. आय, जाति और निवास प्रमाम पत्र के नाम पर होने वाली ठगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए यह कवायद की जा रही है.

आधार अधिनियम के तहत जारी की गई इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक किसी व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित नहीं हो जाती, तब तक उसे कुछ और प्रकार के पहचान पत्रों के आधार पर यह प्रमाणपत्र जारी किये जा सकेंगे. नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि आधार कार्ड या उसके लिए नामांकन करने का प्रमाण न दे पाने के बावजूद किसी बच्चे को किसी प्रमाणपत्र से वंचित नहीं किया जाएगा यदि वह अपनी पहचान के दूसरे सुबूत दे रहा है.

18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए

यदि बच्चे का आधार नामांकन पांच साल की आयु के बाद किया गया हो तो उसकी आधार नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची और निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज पेश करना पड़ेगा.

बर्थ सर्टिफिकेट

सक्षम प्राधिकारी की ओर से दिया गया जन्म अभिलेख

स्कूल के प्रिसिंपल/हेडमास्टर द्वारा अटेस्टेड विद्यालय पहचान पत्र जिसमें माता-पिता के नाम हों

राशन कार्ड

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) कार्ड

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) कार्ड/केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कार्ड

पेंशन कार्ड

आर्मी कैंटीन कार्ड

कोई सरकारी हकदारी कार्ड या विभाग की ओर से इंगित किया गया कोई अन्य अभिलेख.

18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों/ लाभार्थियों के लिए

यदि उसने आधार नामांकन किया हो तो उसे अपनी आधार नामांकन पर्ची और निम्नलिखित में से कोई एक कागजात पेश करना पड़ेगा. 

फोटोयुक्त बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक/ पैन कार्ड/पासपोर्ट/राशनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मनरेगा कार्ड/किसान फोटो पासबुक/ड्राइविंग लाइसेंस/राजपत्रित अधिकारी/ तहसीलदार द्वारा सरकारी पत्र शीर्षक पर जारी किया गया व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र/विभाग की ओर इंगित किया गया कोई अन्य अभिलेख.

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