यूपी में पुराने वाहनों को बेचना हुआ आसान, इस जिले में प्रदेश का पहला स्‍क्रैप सेंटर शुरू, जानिए क्‍या होगा फायदा
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यूपी में पुराने वाहनों को बेचना हुआ आसान, इस जिले में प्रदेश का पहला स्‍क्रैप सेंटर शुरू, जानिए क्‍या होगा फायदा

UP First Scrap Centre :  यूपी के इस जिले में प्रदेश का पहला स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हो गया है. यहां हर साल 66 हजार वाहन काटने का लक्ष्य रखा गया है. यहां पर किसी भी राज्य या जिले के पुराने वाहन स्क्रैप हो सकेंगे. 

फाइल फोटो

मनीष गुप्‍ता/आगरा : उत्‍तर प्रदेश का पहला स्क्रैपिंग सेंटर आगरा में शुरू हो गया है. यहां हर साल 66 हजार वाहन काटने का लक्ष्य रखा गया है. इससे प्रदूषण के ग्राफ में कमी आएगी. यहां पर किसी भी राज्य या जिले के पुराने वाहन स्क्रैप हो सकेंगे. 

स्‍क्रैप सेंटर पर क्‍या होगी प्रक्रिया 
दरअसल, सरकार की मंशा के मुताबिक आगरा के नुनिहाई शाहदरा क्षेत्र में प्रदेश का पहला रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया. स्क्रैप सेंटर पर वाहन लेकर सीधे पहुंचना होगा, उसके बाद वाहन के कागजों की ऑनलाइन जांच होगी फिर वाहन को स्क्रैप सेंटर के अंदर भेज दिया जाएगा. यहां पर वाहन का सबसे पहले कुल वजन लिया जाएगा, उसके बाद हर पार्ट को नौ स्टेप में अलग-अलग किया जाएगा. सबसे आखिरी में वेलिंग मशीन से वाहन को समाप्त कर दिया जाएगा.

सरकार और मालिक दोनों को होगा फायदा 
वी वेंचर्स स्क्रैपिंग सेंटर के चेयरमैन संजीव जैन ने बताया कि लग्जरी लाइफ के साथ शुद्ध हवा का होना भी आवश्यक है. पुराने वाहनों के स्क्रैप होने से प्रदूषण का ग्राफ कम होगा. उसी उद्देश्य से सेंटर खोला है. यहां पर हर राज्य और जिले के 15 साल पुराने या उससे पहले के वाहन मशीनों से स्क्रैप किए जाएंगे. इससे सरकार को जीएसटी भी मिलेगी. 

इन चरणों से गुजरेगा वाहन 
बताया गया कि कार स्‍क्रैप के लिए दस चरण बनाए गए हैं. स्क्रैपिंग सेंटर पर वाहन का वजन करने से पहले सबसे पहले रेडियो एक्टिव स्कैनर के लिए भेजा जाएगा. यह स्कैनर वाहन के अंदर विस्फोटक सामग्री आदि की जांच करेगा. इसके बाद अगले चरण में टायर और सीनएजी को वाहन से अलग किया जाएगा. सीएनसी सिलेंडर को भी कार से हटा दिया जाएगा. 

क्‍या है Scrap Policy
बता दें कि प्रदेश की योगी सरकार ने स्क्रैप स्कीम (Scrap Scheme) लागू कर दी गई है. इसके तहत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित स्क्रैप सेंटर पर वाहनों को बेचा जा जाएगा या काटा जाएगा. इस दौरान कार मालिक को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा. इसका फायदा नया वाहन खरीदने पर छूट के साथ-साथ टैक्स में भी फायदा और छूट दी जाएगी. 

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