Kaushambi: बहू की जान लेने वाली सास और देवर अब पीसेंगे जेल की चक्की, कोर्ट ने सुनाई सजा
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Kaushambi: बहू की जान लेने वाली सास और देवर अब पीसेंगे जेल की चक्की, कोर्ट ने सुनाई सजा

Kaushambi News: कौशाम्बी न्यायालय ने दहेज हत्या के दोषी देवर और सांस को सुनाई सात-सात साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Kaushambi: बहू की जान लेने वाली सास और देवर अब पीसेंगे जेल की चक्की, कोर्ट ने सुनाई सजा

कौशाम्बी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कौशाम्बी जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में देवर और सास को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय ने अपने आदेश में 60 हजार रुपये जुर्माने की रकम का आधा 30 हजार रुपये हर्जाने के रूप में वादी को देने का फैसला सुनाया है.

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चरवा थाना क्षेत्र के सिरियांवा कला का मामला
दरअसल, घटना चरवा थाना क्षेत्र के सिरियांवा कलां की है. जहां सिरियांवा कलां गांव के रहने वाले असलम ने चरवा थाना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसने अपनी पुत्री शबाना बीबी की शादी 2016 में गांव के ही अतीक अहमद से मुस्लिम रीति रिवाज से की था. शादी के कुछ दिन बाद से ही बेटी शबाना बीबी की सास याकूबी बीबी और देवर कबीर अहमद ने उसकी बेटी को दहेज के लिए मारना पीटना शुरू कर दिया. इससे तंग आकर उनकी बेटी शबाना बीवी ने 19 सितंबर 2017 की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

पीड़ित पिता की तहरीर पर मामला दर्ज
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. विवेचना के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया. मामला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल के न्यायालय में पेश हुआ. इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों का बयान भी न्यायालय में करवाया.

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अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ने सुनाई सजा
गवाहों के बयान और पत्रावली के गहन अवलोकन के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कीर्ति कुणाल ने सांस याकूबी बीबी और देवर कबीर अहमद को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय ने जुर्माने की रकम में से 30 हजार रुपये वादी को प्रतिकार के रूप में अदा करने को कहा है.

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