Azamgarh News: आजमगढ़ के माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी.इस मामले में पुलिस ने विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था.
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वेदेंद्र शर्मा/आजमगढ़: सपा विधायक रामाकांत यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने जहरीली शराब कांड में रामाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दिया है. अहिरौला थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से हुई 7 लोगों की मौत के मामले में सपा विधायक जेल में बंद है.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी.इस मामले में पुलिस ने विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत 13 लोगों को आरोपी बनाया था.ये सभी आरोपी घटना के बाद से ही जेल में हैं.रमाकांत यादव 25 जुलाई को फूलपुर कोतवाली में दर्ज कातिलाना हमले के 24 साल पुराने मामले में अदालत में सरेंडर किया था. कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया.
इसी बीच 29 जुलाई को अहरौला और 2 अगस्त को फूलपुर कोतवाली पुलिस के अनुरोध पर न्यायालय ने मिलावटी शराब कांड में बतौर आरोपी रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया. तभी से वह जेल में बंद है. इस मामले में दोनों जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए सपा विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.
रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव के माहुल स्थित ठेके से बिकी जहरीली शराब पीने से 7 से अधिक लोगों की मौत हुई थी. 60 से अधिक लोग बीमार पड़ गए थे. इस मामले में जिले की पुलिस ने घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कार्रवाई की थी. जहरीली शराब कांड के मामले में 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. वहीं, छह आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई हुई. इसके साथ ही 6 आरोपियों को शराब माफिया भी घोषित किया गया. मामले की विवेचना अब भी चल रही है. हाल ही में सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को आजमगढ़ से फतेहगढ़ जेल शिफ्ट भी कर दिया गया है.
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