Prayagraj Atala Violence: प्रयागराज अटाला हिंसा मामले के आरोपी मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हो सकी है, अब अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी.
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प्रयागराज: प्रयागराज अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी है. आख्या रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते सुनवाई टल गई है. अब मोहम्मद जावेद की जमानत अर्जी पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. देवरिया जेल में बंद मोहम्मद जावेद ने जिला न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की है. वहीं, अटाला हिंसा मामले के दो अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है.
इन आरोपियों की खारिज हुई जमानत याचिका
प्रयागराज हिंसा मामले के आरोपियों आसिफ और शाहरुख खान की जमानत भी खारिज हो गई है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए जिला न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को जमानत देने से इंकार कर दिया है. दस जून को हुई हिंसा मामले में दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है. बीते दिन भी जिला न्यायालय ने हिंसा में शामिल चार आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. चारों अभियुक्तों आतिफ अहमद, मोहम्मद हैदर, चांद और अकरम की हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है.
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मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद पर लगे हैं ये आरोप
अटाला हिंसा में दर्जनों पुलिसकर्मियों को चोट आई थी. हिंसा में उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना भी की थी. मामले की जांच-पड़ताल में हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद निकला. जो प्रयागराज के करेली इलाके में रहता है. पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि जावेद ने ही हिंसा के लिए लोगों को अटाला इलाके में एकत्रित होने का आह्वान किया था. उसी के इशारे पर एक बड़ी भीड़ हिंसा वाली जगह पर पहुंची थी और आगजनी के साथ ही पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था.
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10 जून को हुई थी अटाला हिंसा
प्रयागराज के अटाला में 10 जून को हिंसा (Prayagraj Violence) हुई थी. गौरतलब है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में प्रयागराज में जुमा की नमाज के बाद अटाला इलाके में जमकर बवाल हुआ था. इस दौरान पुलिस ने हालात पर नियंत्रण पाने के लिए बल प्रयोग किया. इसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग भी की गई. पथराव की घटना में 6 जवान घायल हो गए थे.