Kaushambi: 22 साल पहले हुए चर्चित अखिलेश मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दी 5 को उम्रकैद
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Kaushambi: 22 साल पहले हुए चर्चित अखिलेश मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दी 5 को उम्रकैद

UP News: कौशांबी कोर्ट ने 22 साल पुराने चर्चित अखिलेश हत्याकांड मामले में सजा सुनाई है. आइए बताते हैं पूरा मामला...

Kaushambi: 22 साल पहले हुए चर्चित अखिलेश मर्डर मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दी 5 को उम्रकैद

कौशांबी: यूपी की कौशांबी कोर्ट ने 22 साल पुराने चर्चित अखिलेश हत्याकांड मामले में सजा सुनाई है. अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवानन्द सिंह ने ये फैसला सुनाया. उन्होंने सराय अकिल थाने के बुआराम का पुरवा गांव में 22 साल पुराने अखिलेश द्विवेदी मर्डर केस में पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए, उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने सभी आरोपितों पर 29-29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. वहीं, 22 साल बाद न्याय मिलने से पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है.

सहायक लोक अभियोजक ने दी जानकारी
इस मामले में जनपद न्यायालय के सहायक लोक अभियोजक अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुआराम का पुरवा मजरा बसुहार में दो पक्षों के बीच रास्ते के विवाद को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद को निपटाने के लिए 30 दिसंबर 2001 को रास्ते की पैमाईश के लिए हल्का लेखपाल मौके पर गए थे. लेखपाल के जाने के बाद तकरीबन तीन बजे दिन में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. इस दौरान विवाद जानलेवा हो गया और दोनों तरफ से गोलीबारी की गई. इस गोलीबारी में अखिलेश द्विवेदी पुत्र हीरालाल की मौके पर ही मौत हो गई. 

मामले में मृतक के पिता ने दी थी तहरीर
इस मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के ही चक्रधर, लक्ष्मी धर, छोटेलाल, मनोज, अनिल व सुशील के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया. मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया. आरोपी सुनील कुमार के नाबालिग होने पर उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई. इसके अलावा मुकदमें के 5 आरोपितों का विचारण एडीजे फर्स्ट शिवानंद सिंह की अदालत में किया गया. यहां राज्य सरकार की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने वादी मुकदमा समेत घटना के कुल आठ लोगों को कोर्ट में बतौर गवाह पेश किया. बहस के दौरान उन्होंने सभी आरोपियों पर आरोप साबित बताते हुए कोर्ट से कड़ी से कड़ी सजा सुनाने का अनुरोध किया.

बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने रखा पक्ष 
इसके बाद बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता ने भी पक्ष रखा. उन्होंने लगाए गए आरोपों को संदेह पूर्ण बताते हुए आरोपितों को दोषमुक्त करने की याचना की. दोनों पक्षों की बहस सुनकर, साक्ष्यों के आधार पर हत्याकांड मामले में सभी पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत के आदेश पर सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया.

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