Mathura: नाबालिग को हवस का शिकार बनाकर बेरहमी से मार डाला, 15 दिनों में कोर्ट ने सुनाई 'सजा ए मौत'
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Mathura: नाबालिग को हवस का शिकार बनाकर बेरहमी से मार डाला, 15 दिनों में कोर्ट ने सुनाई 'सजा ए मौत'

Mathura News:  मथुरा जिले में नाबालिग के साथ कुकर्म और उसकी हत्या के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 15 दिन के भीतर फांसी की सजा सुनाई है.  इंसाफ मिलने के बाद मृतक के परिजन कोर्ट में ही फफक पड़े. 

 

Mathura: नाबालिग को हवस का शिकार बनाकर बेरहमी से मार डाला, 15 दिनों में कोर्ट ने सुनाई 'सजा ए मौत'

कन्हैया शर्मा/मथुरा: मथुरा के औरंगाबाद में 9 वर्षीय बालक के साथ हुए कुकर्म के बाद हत्या के आरोप में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. जिले के चर्चित 9 साल के नाबालिग के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में फांसी की सजा व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक 9 साल का बच्चा 8 अप्रैल 2023 शाम को गायब हो गया था. बच्चे के पिता द्वारा थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनहोनी की संभावना को देखते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी. 

आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था. इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की. जिसमें सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया.

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पूछताछ में आरोपी सैफ ने बताया कि वह बच्चे को अपने साथ ले गया था. घर से 500 मीटर दूर नाले के पास उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था. उसे पहचान उजागर होने का डर था, जिसकी वजह से उसने बच्चे की लोहे की स्प्रिंग से गला दबाकर हत्या कर दी. हत्यारे के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 302, 201, 377 और धारा-6 पॉक्सो एक्ट अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपी मूल रूप से केडीए कॉलोनी थाना जाजमऊ कानपुर का रहने वाला है और मथुरा के औरंगाबाद में रहता है. 

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि घटना की चार्ज सीट न्यायालय में 28 अप्रैल 2023 को आई थी. अभियुक्त पर कोर्ट में 2 मई 2023 को चार्ज लगाया गया था.  इसमें कुल 14 गवाह थे. 8 मई को पहली गवाही कराई गई तथा 18 मई को सभी की गवाही खत्म कराई. 22 मई को फाइनल बहस हुई और 26 मई को आरोपी पर सभी धाराओं में दोष सिद्ध कर दिया गया. 

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विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी सैफ को फांसी की सजा सुनाई है. वादी की तरफ से इस केस की पैरवी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव सहाब सिंह देशवार एडवोकेट द्वारा की गयी. इस केस की शासन और प्रशासन स्तर से मॉनीटरिंग हो रही थी.

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आरोपी सैफ को सजा सुनाई गयी तो कोर्ट में मृतक मां पिता फूट-फूट के रो पड़े. उनका कहना था कि आज हमारे बेटा को न्याय मिला है. त्वरित कार्रवाई से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं. 

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