फ्लाइट की तरह ही ट्रेन से सामान ले जाने का भी है नियम, यहां जानें क्या है Railway Luggage Rules
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फ्लाइट की तरह ही ट्रेन से सामान ले जाने का भी है नियम, यहां जानें क्या है Railway Luggage Rules

हमें लगता है कि ट्रेन से हम कितना भी लगेज लेकर सफर कर सकते हैं, लेकिन हमारा यह सोचना बिल्कुल गलत है. जिस तरह से फ्लाइट से सफर करते समय लगेज साथ ले जाने के लिए कुछ नियम हैं. ऐसे ही यात्रियों के सामान से संबंधित रेलवे के भी कुछ नियम हैं.

फ्लाइट की तरह ही ट्रेन से सामान ले जाने का भी है नियम, यहां जानें क्या है Railway Luggage Rules

Indian Railway Luggage Rules: इंडियन रेलवे के माध्यम से रोजाना लाखों लोग मीलों दूर का सफर तय करते हैं. कई बार ये होता है कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर लेकर जाते हैं या किसी वजह से एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होना पड़ता है या फिर किसी ट्रिप पर जाते हैं. ऐसे समय में हम ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं. ताकि हम अपने साथ खूब सारा लगेज लेकर यात्रा कर सके.  

बता दें कि जिस तरह से फ्लाइट से सफर करते समय लगेज साथ ले जाने के लिए कुछ नियम हैं. ऐसे ही यात्रियों के सामान से संबंधित रेलवे के भी कुछ नियम हैं. इन नियमों के बारें में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि रेल से यात्रा करने के दौरान यात्रियों के कितना लगेज साथ ले जाने कि अनुमति होती है. आज हम यहं आपको इस नियम के बारे में बता रहे हैं. 

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सामान का भी टिकट लेना होता है
ट्रेन से सफर करने के दौरान एक यात्री अपने साथ अधिकतम 50 किलो तक का ही सामान साथ लेकर यात्रा कर जा सकता है. इससे ज्यादा सामान होने पर किराया देना होता है. 

कैटेगरी के हिसाब से तय है लिमिट
इंडियन रेलवे के इस नियम के तहत एसी कोच में सफर करने वाले यात्री अपने साथ 70 किलो तक का सामान शुल्क का भुगतान किए बगैर ले जा सकते हैं. वहीं, स्लीपर क्लास के यात्रियों को अपने साथ 40 किलो तक का ही सामान ले जाने की छूट है. 

सामान के आकार के हिसाब से देना होता है चार्ज
ट्रेन से सफर करने के दौरान आपको बड़े साइज का लगेज साथ लेकर चलने पर शुल्क का भुगतान करना पड़ता है. इसके लिए न्यूनतम 30 रुपये चार्ज देना होता है. तय की गई लिमिट से ज्यादा लगेज होने पर आपको डेढ़ गुना ज्यादा शुल्क का भुगतान करना होता है. 

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मेडिकल सामानों के लिए नियम
कई बार ऐसा होता है कि आपको मरीज के साथ रेल से सफर करना पड़ता है. ऐसे में उनके जरूरी सामानों को लेकर रेलवे के अलग नियम है. इस नियम के तहत डॉक्टर की सलाह पर ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड ले जा सकते हैं. 

विस्फोटक सामग्री लेकर न करें यात्रा 
रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह का विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ साथ ले जाने की परमिशन नहीं है. सबसे जरूरी बात यह है कि शुल्क का भुगतान करने के बाद भी आप सब मिलाकर अधिकतम 100 किलो तक का ही लगेज अपने साथ ले जा सकते हैं.  

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