मोहम्मद जावेद की पत्नी ने याचिका में जावेद के बजाय खुद के नाम मकान के दस्तावेज होने की बात कही है.याचिका में कोर्ट से दुबारा घर बनाने के पीडीए को निर्देश देने की मांग की गई है.
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मो. गुफरान/प्रयागराज:अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. मोहम्मद जावेद की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मोहम्मद जावेद का घर ध्वस्त किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जावेद की पत्नी ने याचिका में घर ध्वस्त किए जाने को गैरकानूनी बताया है.
सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग
मोहम्मद जावेद की पत्नी ने याचिका में जावेद के बजाय खुद के नाम मकान के दस्तावेज होने की बात कही है.याचिका में कोर्ट से दुबारा घर बनाने के पीडीए को निर्देश देने की मांग की गई है. जब तक घर का निर्माण नहीं हो जाता है तब कर सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की है. इस याचिका पर सुनीता अग्रवाल और विक्रम डी चौहान की डिविजन बेंच सुनवाई करेगी.
जावेद की पत्नी परवीन ने 22 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि यह घर उनके पिता ने उन्हें गिफ्ट किया था. 12 जून को जिला प्रशासन ने उनके घर को जावेद का बताते हुए जमींदोज कर दिया है, जबकि सरकारी दस्तावेजों में घर उनके नाम पर है. कार्रवाई से पहले उन्हें पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया गया. परवीन फातिमा ने याचिका में कोर्ट से दोबारा घर बनाने का निर्देश दिए जाने की मांग की है. जब तक दोबारा घर नहीं बन जाता है, तब तक रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने की मांग की है.
गौरतलब है कि 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने मोहम्मद जावेद को मास्टरमाइंड मानते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 12 जून को पीडीए ने उसके घर को अवैध निर्माण बताते हुए बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. जावेद की पत्नी परवीन फातिमा ने 12 जून को ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पिटिशन दाखिल की थी. लेटर पिटिशन में भी उन्होंने पूरी कार्रवाई को गैर कानूनी बताया था. हालांकि जावेद की पत्नी के लेटर पिटिशन को कोर्ट ने सुनवाई से इंकार करते हुए प्रॉपर पिटिशन दाखिल करने का निर्देश दिया था.
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