आजमगढ़: सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, जहरीली शराब कांड में जमानत अर्जी खारिज
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आजमगढ़: सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, जहरीली शराब कांड में जमानत अर्जी खारिज

Azamgarh News: सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है.

आजमगढ़: सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट से बड़ा झटका, जहरीली शराब कांड में जमानत अर्जी खारिज

वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से हुई 7 लोगों की मौत के मामले में जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.सपा विधायक ने एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. 

जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की हुई थी मौत,सपा विधायक समेत 13 को बनाया गया है आरोपी
बता दें, आज़मगढ़ ज़िले के अहरौला थाना क्षेत्र के नगर पंचायत माहुल में 21 फरवरी की रात जहरीली शराब पीने से कुल 7 लोगों की मौत हुई थी. इसमें एक मरने वाला फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का था.पुलिस इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कर अपनी जांच करते हुए सपा विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव सहित कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया था. ये सभी आरोपी घटना के बाद से ही जेल में हैं.

रमाकांत यादव ने 25 जुलाई को कोर्ट में किया था सरेंडर
रमाकांत यादव 25 जुलाई को फूलपुर कोतवाली में दर्ज कातिलाना हमले के 24 साल पुराने मामले में अदालत में सरेंडर किया था. कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया. इसी बीच 29 जुलाई को अहरौला और 2 अगस्त को फूलपुर कोतवाली पुलिस के अनुरोध पर न्यायालय ने मिलावटी शराब कांड में बतौर आरोपी रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया. तभी से वह जेल में बंद हैं. इस मामले में दोनों जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने मामले के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए सपा विधायक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. 

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