Mathura: मंदिर पक्ष की तरफ से हर्षित गुप्ता और रामानंद गुप्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. जस्टिस पियूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है. कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया जाए.
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कन्हैया लाल शर्मा/मथुरा: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह के वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश दिया. हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने District कोर्ट (Mathura Court) को आदेश दिया है कि वह भगवान श्रीकृष्ण विराजमान (shri krishna) की तरफ से उनके वाद मित्र मनीष यादव की उस याचिका पर अगले 4 महीने के भीतर फैसला देने का आदेश दिया है.
मंदिर पक्ष की तरफ से हर्षित गुप्ता और रामानंद गुप्ता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. जस्टिस पियूष अग्रवाल की सिंगल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है.
वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग को लेकर याचिका
गौरतलब है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर का साइंस्टीफिक सर्वे की मांग को लेकर, निचली अदालत में याचिका दाखिल की गई है. मथुरा जिला कोर्ट में लंबे समय से याचिका पेंडिंग होने के चलते याचिकाकर्ता मनीष यादव (Manish Yadav) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट में मंदिर पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल कर कहा गया कि जिला कोर्ट में साइंस्टीफिक सर्वे की मांग वाली याचिका पेंडिंग है.
इस याचिका में जिला न्यायालय (District Court) जल्द से जल्द सुनवाई कर निस्तारित करने के लिए हाईकोर्ट से निर्देश की मांग की गई थी. उच्च अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट में दाखिल अर्जी को चार महीने के अंदर तय करने का निर्देश दिया है. कोर्ट में मंदिर पक्ष के साथ ही वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी के वकील भी पेश हुए.
अब तक इतने वाद हो चुके हैं दाखिल
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अगले 4 महीने में निचली अदालत को इस याचिका पर फैसला देना है. मथुरा कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब तक 11 वाद दाखिल हो चुके हैं.
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