सपा विधायक की रमाकांत यादव के बड़े भाई की बहू के खिलाफ धारा-82 की नोटिस जारी की गई है. कोर्ट का आदेश न मानने पर आवास पर बजाई गई डुगडुगी.
Trending Photos
वेदेन्द्र प्रताप शर्मा/आजमगढ़: आजमगढ़ जिले के फूलपुर विधानसभा से सपा विधायक रमाकांत यादव के बड़े भाई की बहू आशा यादव के खिलाफ पुलिस ने धारा-82 की कार्रवाई की. जहरीली शराब से मौत के मामले में आशा देवी की दुकान से नकली शराब बरामद हुई थी. वह जेल जाने से बचने के लिए लगातार फरार चल रही है. फूलपुर पुलिस ने दीदारागंज थाने के चकगंजलीशाह स्थित उनके आवास पर जाकर डुगडुगी बजाई गई तथा धारा-82 की नोटिस चस्पा कर दिया है.
पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक रमाकांत यादव के बड़े भाई लल्लन यादव की पुत्रवधु आशा यादव पत्नी स्व अरविंद यादव, निवासी चकगंजलीशाह थाना दीदारगंज के ऊपर समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था. पवई के थानाध्यक्ष ने 31 अगस्त को धारा 3(1) उ.प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अपराध पाये जाने पर डीएम द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित कराया. पवई थाने में मुकदमा सं. 260/22 धारा 3(1) यू.पी गैंगेस्टर एक्ट के तहत आशा यादव व अन्य 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था.
यह भी पढ़ें: Lalitpur:बहु ने ही कुल्हाड़ी से सास का किया मर्डर, आरोपी महिला पहुंची सलाखों के पीछे
इस मामले में कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया. इसके बावजूद न तो गिरफ्तार हुए और न ही आत्मसमर्पण किये. इस पर 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करने का आदेश हुआ. फूलपुर के थानाध्यक्ष हमराहियों के साथ पूर्व सांसद की बहु आशा यादव के आवास पर पहुंचकर डुगडुगी बजाकर नोटिस चस्पा किया. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह मामला अवैध शराब को लेकर था इसमें हिस्ट्रीशीट की भी कार्रवाई भी की जाएगी. अगर आशा यादव समर्पण नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ धारा 83 का आदेश प्राप्त कर फरार घोषित करते हुए कार्रवाई की जाएगी. अब देखना यह है कि आशा देवी कब तक कोर्ट में समर्पण करती हैं.
WATCH: युवक का अपहरण कर बदले में मांगा कुत्ता, नहीं सुनी होगी ऐसी किडनैपिंग