UP Nikay chunav 2023: वोटिंग से पहले पढ़ लें ये निर्वाचन आयोग के जरूरी दिशा-निर्देश, गलती की हो सकती है कार्रवाई!
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UP Nikay chunav 2023: वोटिंग से पहले पढ़ लें ये निर्वाचन आयोग के जरूरी दिशा-निर्देश, गलती की हो सकती है कार्रवाई!

UP Nikay chunav 2023 first phase voting Guidelines: यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण में कुल 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे. मतदान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिनका वोटिंग के दौरान पालन करना होगा. उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है. 

यूपी निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav 2023).

UP Nikay chunav 2023 first phase voting Guidelines: उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है. सियासी दलों ने स्थानीय चुनाव में अपनी पैंठ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. कल यानी 4 मई को यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा. 9 मंडलों के कुल 37 जिलों में वोट डाले जाएंगे. जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जानिए मतदान के दौरान किन चीजों का ख्याल रखना होगा. 

मतदाता स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी
निकाय चुनाव के लिए होने वाले मतदान के दौरान मतदाता स्थल पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी रहेगी. साथ ही केंद्र पर मोबाइल जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.  वोटिंग के लिए मतदाता अपने वाहन से मतदान स्थल तक जा सकते हैं . हालांकि इसे केंद्र की 200 मीटर की परिधि से बाहर रखना होगा. घूंघट और बुर्का पहने महिलाओं को सरकारी महिला कर्मचारी, पोलिंग पार्टी में शामिल महिलाकर्मी या महिला पुलिस कांस्टेबल से अपनी पहचान करानी होगी.

पढ़ें जरूरी दिशा निर्देश 
-  किसी भी तरह की सभा, रैली या रोड शो की अनुमति नहीं होगी. प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसंपर्क कर सकते हैं. 
-   कम्यूनिटी हाल, सामुदायिक केंद्रों आदि पर विवाह के अलावा किसी भी तरह के भोज या खाने पीने की चीजें बांटने की अनुमति नहीं होगी.
-  बिना प्रमाण पत्र 2 लाख से ज्यादा नकदी ले जाने पर 
- अवैध शराब या बिना लाइसेंस शस्त्र के साथ पकड़े जाने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी.
-  2 मई से 4 मई के बीच बल्क कॉल और एसएमएस नहीं कराई जाएगी. 
- मतदान केंद्र में कोई भी धारदार, शस्त्र, माचिस या लाइटर नहीं ले जा सकते हैं. 
-  मतदान केंद्र के 200 मीटर परिधि के बाहर प्रत्याशियों और पार्टियों को बस्ते लगाने की अनुमति होगी. 
-  जिन व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वह मतदान नहीं कर पाएंगे. 
- वोटिंग के लिए एपिक कार्ड या निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 15 प्रकार के विकल्पों के माध्यम मान्य होंगे. 
- खान-पान की दुकानों के अलावा सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. 
-  अफवाह फैलाने वालों पर साइबर क्राइम के माध्यम से चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी.

इन जिलों में होगी वोटिंग
4 मई को 37 जिलों में मतदान होगा. जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर शामिल है. 

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