UP Nagar Nikay Chunav 2023 : वोटर लिस्ट से नाम कटा तो नहीं, निकाय चुनाव में मतदान के पहले ऐसे करें चेक
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UP Nagar Nikay Chunav 2023 : वोटर लिस्ट से नाम कटा तो नहीं, निकाय चुनाव में मतदान के पहले ऐसे करें चेक

UP Nagar Nikay Chunav 2023 : यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीखें नजदीक आ गई हैं. ऐसे में मतदाताओं को अभी से अपनी वोटर लिस्ट यानी वोटर पर्ची को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए. आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम. 

 

 

UP Nagar Nikay Chunav 2023 Voter List

UP Nagar Nikay Chunav 2023 : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का चुनाव 4 मई को हुआ और इस दौरान लखनऊ, बाराबंकी समेत तमाम जगहों पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब नजर आए. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में कई पोलिंग बूथ पर ऐसी शिकायतें मिलीं. लेकिन अभी दूसरे चरण के मतदाता सचेत हो जाएं. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई मतदाता चुनाव वाले दिन मतदान करने पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, यानी उसका नाम किसी वजह से कट गया है. ऐसे में पहले सावधानी बरतना जरूरी है और आप अपना नाम अपने वार्ड के हिसाब से मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं. अगर नाम में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं. 

How to check Voter List : 

आपको सबसे पहले निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाना होगा. 

इसमें आप दाहिनी ओर ब्लिंक कर रहे वोटर सर्विसेस पर चेक करिए. 

यहां यूएलबी वोटर सर्च इंजन पर जाइए और वहां से रजिस्टर्ड वोटर मोबाइल पर

इसमें आपको जनपद, निकाय का प्रकार जैसे नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत का नाम डालना होगा

फिर वार्ड का नाम, मतदाता का नाम और पिता या पति का नाम के साथ मकान नंबर डालना होगा

फिर सर्च बटन दबाते ही आपके नाम की वोटर पर्ची खुल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं

------ 4 मई को पहले चरण का चुनाव-----

उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है. इसके लिए बीएलओ के माध्यम से घर-घर मतदाता पर्ची भी भिजवाईं जा रही हैं. बीएलओ के जरिये भी नाम चेक किया जा सकता है. अगर वोटर पर्ची आपके घर नहीं आती है तो इसकी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद भी ले सकते हैं. नाम में गड़बड़ी पर आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे पहचान पत्रों के साथ परिवार के किसी सदस्य के नाम को आधार बनाकर मतदान कर सकते हैं. 

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