Ajay Pathak Murder Case : मशहूर भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत की 30/31 दिसंबर 2019 की रात में धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी.
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Ajay Pathak Murder Case : शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले विश्व विख्यात भजन गायक अजय पाठक हत्याकांड में शामली कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अजय पाठक व उनके परिवार के हत्यारे हिमांशु सैनी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
यह है अजय पाठक हत्याकांड
दरअसल, शामली के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी निवासी भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता, बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत की 30/31 दिसंबर 2019 की रात में धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के अगले दिन मृतक अजय पाठक के शिष्य हिमांशु सैनी निवासी झाड़खेड़ी थाना कैराना को हरियाणा के पानीपत टोल प्लाजा के पास से भजन गायक अजय पाठक की गाड़ी और उनके 8 वर्षीय बेटे भागवत के अधजले शव के साथ गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली से बरामद हुए थे लूट के गहने
पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर अजय पाठक के घर से लूटे गए लाखों रुपये की नगदी और लाखों की कीमत के सोने चांदी के जेवर दिल्ली से बरामद किए थे. पुलिस ने हत्यारोपी हिमांशु सैनी को सबूत के साथ न्यायालय में पेश किया था. जहां से उसे जेल भेजा गया था.
मृत्युदंड की सजा
यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली के न्यायालय में विचाराधीन था. इसमें बुधवार को न्यायाधीश अनिल कुमार ने हत्यारे हिमांशु सैनी को दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई. घटना के बाद से परिजनों में जहां जज के न्याय का स्वागत किया है वहीं न्याय की जीत बताई है. बता दें कि शामली जिले में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है.
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