Mafia Atique Ahmed News: माफिया अतीक के बेटे अली अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पूरामुफ्ती थाने में दर्ज मामले में कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है.
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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद (Mafia Atique Ahmed) और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ जहां उसके अवैध साम्राज्य पर शिकंजा कसा जा रहा है. वहीं, दूसरी तरफ कानूनी शिकंजा भी कसने लगा है. इसी कड़ी में माफिया अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद की जमानत याचिका को प्रयागराज की एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए माफिया अतीक के बेटे अली को जनता देने से इंकार किया है.
जमानत अर्जी में खुद को बताया था बेगुनाह
प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में दर्ज मामले में अली अहमद ने कोर्ट में दाखिल जमानत अर्जी में खुद को बेगुनाह बताया था. साजिश के तहत झूठें मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया था. सरकार की तरफ से पेश वकीलों ने अली अहमद की जमानत अर्जी का विरोध किया. फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अली अहमद मौजूदा समय में प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है.
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अली के खिलाफ दर्ज हैं तीन मुकदमे
गौरतलब है कि अली के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में भी रंगदारी मांगने का आरोप लगा था. जिसमे वह लंबे समय तक फरार भी था. हालांकि सितंबर में उसने जिला न्यायालय में नाटकीय ढंग से सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद से वह प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है. अली अहमद के खिलाफ अभी तक तीन मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. जिसमे दो मामले करेली थाना जबकि एक मुकदमा पूरामुफ्ती थाने में दर्ज है. पूरामुफ्ती थाने में दर्ज धारा 147, 149, 504, 506, 307, 427 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज है. जिसमें स्पेशल कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया है. ऐसे में माना जा रहा है कि अली अहमद की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी, हालांकि उसके वकीलों ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है.
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