UP News: पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म होने की कगार पर? परिवहन मंत्री ने माना, लखनऊ-कानपुर समेत बड़े शहरों में संकट गहराया
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UP News: पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म होने की कगार पर? परिवहन मंत्री ने माना, लखनऊ-कानपुर समेत बड़े शहरों में संकट गहराया

Truck Drivers Strike 2024 impact Petrol Diesel Strike: केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध का देशभर में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. देशभर में ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं. आज हड़ताल के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के साथ ही लोगों के सामने पेट्रोल की भी समस्या खड़ी हो गई है.

Truck drivers protest

Bus Truck Driver Strike for new Hit and Run Law: केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के विरोध का देशभर में व्यापक असर देखने को मिल रहा है. देशभर में ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पर हैं. आज हड़ताल के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के साथ ही लोगों के सामने पेट्रोल की भी समस्या खड़ी हो गई है. पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. लखनऊ के हजरतगंज और कई पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल खत्म हो गया है. अब दूसरे पेट्रोल पंप पर भीड़ उमड़ पड़ी. स्थिति यह है कि पेट्रोल भरवाने के लिए सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है. वहीं यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने भी हड़ताल कर रहे ड्राइवर्स और यूनियन से अपील की है. 

हड़ताल खत्म नहीं हुई तो पब्लिक को दिक्कत:  पेट्रोल डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष 
वहीं पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बताया ट्रांसपोर्टर की हड़ताल की वजह से पेट्रोल टंकियों पर लंबी लाइन लग चुकी है. कई जगह पर खबरें आ रही हैं कि पंप पर तेल खत्म हो चुका है. हमारे पास अभी इतना तेल है कि कल तक चल जाएगा. मगर अगर हड़ताल खत्म नहीं हुई तो पब्लिक को दिक्कत होगी. 

परिवहन मंत्री ने की ड्राइवर्स और यूनियन से अपील 
वहीं यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हिट एंड रन कानून को लेकर हमने सभी ड्राइवर्स और यूनियन से अपील की है कि सभी लोग वापस आएं. किसी को असुविधा न हो. हम लोगों को जो ज्ञापन मिला है, उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. डीजल पेट्रोल की समस्या बड़ी है. 

क्या है नया 'हिट एंड रन' कानून
नए कानून में हिट एंड रन के केस में गलत ड्राइविंग या लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस को सूचना दिए मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा 7 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है. 

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