UP News: योगी सरकार में 1 लाख गरीब बेटियां बंधेंगी शादी के बंधन में, नकद के साथ मिलेंगे तोहफे
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2342390

UP News: योगी सरकार में 1 लाख गरीब बेटियां बंधेंगी शादी के बंधन में, नकद के साथ मिलेंगे तोहफे

mukhyamantri samuhik vivah yojana: यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जरूरतमंद बेटियों के लिए चलाई जाती है जिसके तहत इस बार एक लाख जोड़ों की शादी करवाने की तैयारी है.

mukhyamantri samuhik vivah yojana uttar pradesh

लखनऊ: जरूरतमंद बेटियों के लिए यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जाती है जिसके तहत एक लाख जोड़ों की शादी इस बार करवाने की तैयारी की जा रही है. यह कार्यक्रम अधिक पारदर्शी हो इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने नियम और प्रक्रियाओं को और परिभाषित करने के लिए एसओपी तैयार किया है. इसके तहतजिलो में यथासंभव एक जगह पर 100 से कम जोड़ों के विवाह हो सकें और 100 से अधिक जोड़ों के विवाह की स्थिति में मौके पर जिलाधिकारी की मौजूदगी हो. इस तरह के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 

 पात्र जोड़ों की पुष्टि 
आयोजन (mukhyamantri samuhik vivah yojana) के समय पात्र जोड़ों की पुष्टि हो इसके लिए अलग से पंजीकरण काउंटर बनाए जाएंगे. मौके पर मंडल के उपनिदेशक के साथ ही निकट जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी भी पुष्टि के लिए होंगे. ये सभी एक एक व्यवस्था का जायजा लेंगे व विभाग को रिपोर्टदेंगे. विभाग ने निर्धारित बजट के हिसाब से इस वित्तीय वर्ष में एक लक्ष्य तय किया जिसमें 1,06,911 जोड़ों के विवाह हो पाएंगे. 

रैंडम सत्यापन
सामूहिक विवाह के लिए चुने गए 10 प्रतिशत जोड़ों के रैंडम सत्यापन किए जाएंगे जोकि जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व अधिकारी या अन्य विभाग के अधिकारी करेंगे ऐसे प्राविधान किए गए हैं. जांच प्रक्रिया को सख्त और पुख्ता करने के लिए जिला स्तरीय समिति को जिम्मेदारी दी जाएगी. जिसमें जांच अधिकारी द्वारा पोर्टल से जेनरेट सत्यापन प्रारूप पर आख्या प्रस्तुति होगी. मौके पर उपस्थित आस पड़ोस के लोगों से पूर्व में विवाह न होने की पुष्टि भी कराई जाएगी ताकि अपात्र योजना का लाभ न उठा सके. 

ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था
जांच प्रक्रिया मजबूत तो होगी ही साथ ही अब संबंधित खंड विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी के साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी के लेवल पर डिजिटल सिग्नेचर से ही स्वीकृत आवेदन को सामूहिक विवाह में रखा जा सकेगा. आवेदन के दौरान आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण से वर की 21 वर्ष, कन्या की 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर ही पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की भी व्यवस्था होगी. 

क्या मिलेगी सहायता
कन्या के खाते में 35,000 रुपए सहायता राशि. 
विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री.
विवाह के समय कन्या को कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि पर 10 हजार रुपए
विवाह के समय विधवा, परित्यक्ता/ तलाकशुदा के मामले में 5,000 रुपए तक की वैवाहिक सामग्री
विभाग द्वारा विवाह की समस्त व्यवस्थाएं मानक पर करने हेतु 6,000 रुपए प्रति जोड़ा व्यय तय है. 

और पढ़ें- फेसबुक पर प्यार ने पहुंचाया दुबई और अब मौत की सजा, रुला देगी यूपी की शहजादी की कहानी

ऑनलाइन वेबसाइट 
योजना के तहत ऑनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है. योजना के अंतर्गत लाभ के लिए आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन किया जा सकता है. अपना आवेदन पत्र आवेदक विवाह की निर्धारित तिथि के न्यूनतम एक सप्ताह पहले ही जमा करवाना होगा. आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के पद्धति पर लिए जाएंगे. 

Trending news