Lucknow News: बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत, लंबे समय से लटके तबादला नीति पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर, याचिकाएं निस्तारित
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2001802

Lucknow News: बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत, लंबे समय से लटके तबादला नीति पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर, याचिकाएं निस्तारित

UP Teacher Transfer: शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला सुनाया जिसमें जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर आखिरकार मुहर लगा दी गई.

lucknow high cour

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बीते दिन शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है जिसके बाद उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जो अपने अंतर जनपदीय तबादले का इंतजार कर रहे हैं. दरअसल जूनियर बेसिक स्कूलों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादला नीति पर लखनऊ पीठ द्वारा मुहर लगा दी गई. 

नीति में अवैधानिकता नहीं 
अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि इस नीति में किसी भी तरह की अवैधानिकता नहीं है. 26 जून को जारी तबादला सूची को चुनौती देने वाली हर एक याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कोर्ट ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत हाईकोर्ट, कार्यपालिका या फिर बेसिक शिक्षा परिषद को कोई विशेष नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है.

सरकार की तबादला नीति
यह फैसला न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ ने 36 याचिकाओं पर सुनाया है जोकि पूजा कुमारी सिंह और अन्य सहायक शिक्षकों के द्वारा दायर किया गया था जिसमें बीते 26 जून की तबादला सूची के साथ ही सरकार की तबादला नीति से जुड़ी अलग अलग आदेशों को चुनौती दी गई. बीते 2, 8 व 16 जून को तबादला नीति के ये आदेश जारी हुए थे. कोर्ट की ओर से कहा गया है कि परिषद को समुचित निर्णय लेने को गंभीर बीमारी के आधार पर तबादला चाहने वाले याची शिक्षकों के मामले वापस भेजे जाते हैं.

और पढ़ें- Abir Totke: मां काली की चाहिए कृपा तो इस सफेद चीज का करें अचूक उपाय, जाग जाएगी किस्मत

Trending news