UP News: बेलगाम मिट्टी खनन पर कसा शिकंजा, योगी सरकार ने खनन-परिवहन परमिट की तय की समयसीमा
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UP News: बेलगाम मिट्टी खनन पर कसा शिकंजा, योगी सरकार ने खनन-परिवहन परमिट की तय की समयसीमा

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में मिट्टी खनन और परिवहन से जुड़े लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. योगी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों में ... पढ़िए पूरी खबर ... 

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UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में मिट्टी खनन और परिवहन से जुड़े लोगों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. आम जनता और अन्नदाता किसानों के द्वारा किए जाने वाला साधारण मिट्टी का खनन और परिवहन के संबंध में योगी सरकार की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. इन निर्देशों में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई है.

क्या हैं नए दिशा निर्देश 
सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, 100 घन मीटर मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब केवल 2 माह तक तो वहीं 100 घन मीटर से अधिक मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए परमिट 6 महीने तक वैलिड होगा.
 
मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश
प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए. इनमें कहा गया है कि सरकार के इस आदेश की प्रतिलिपि सभी विधानसभा सदस्यों एवं विधान परिषद सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाए. आपको बता दें कि मुख्य सचिव की ओर से हाल ही में निर्देश जारी किए गए थे कि ऑनलाइन व्यवस्था का प्रयोग करते हुए 100 घन मीटर तक की मिट्टी की मात्रा स्वयं के खेतों से खनन व परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा सकती है. 

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों में 2020 का जीओ भी संलग्न किया गया है. उसके अनुसार 100 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.  इसके लिए परमिट की भी आवश्यकता नहीं होगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ ही साधारण मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित भूस्वामी की सहमति, खनन करने का कारण, आवेदित खनन क्षेत्र का पूरा विवरण और परिवहन किए जाने वाले वाहन का प्रकार एवं अन्य जरूरी विवरण अपलोड करना होगा. परमिट की अधिकतम अवधि मात्र 2 माह रहेगी. 

सभी जानकारियां देनी जरूरी
100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी के खनन व परिवहन के लिए भी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से परमिट लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा. इसमें भी नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ-साथ मिट्टी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, क्षेत्र का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिखाया जाएगा. ऑनलाइन आवेदन पत्र की जांच के बाद उसके स्वीकार होने या ना होने की सूचना पोर्टल पर दिखा दी जाएगी. इसमें परमिट भी ऑनलाइन दिया जाएगा. आपको बता दें कि आवेदन पत्र भरने की तिथि से 7 दिन के अंदर यह कार्यवाही पूरी की जाएगी. इस परमिट की अधिकतम अवधि 6 महीने तक रहेगी. 

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