गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand1550441

गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Gorakhpur Temple Attack: गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है.

फाइल फोटो.

Gorakhpur Temple Attack: गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को एटीएस एनआईए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार करते हुए फांसी की सजा सुनाई है.  अहमद मुर्तजा यूपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमले में दोषी पाया गया है. इस मामले में 9 महीने में सुनवाई पूरी कर होने के बाद सजा सुनाई गई है. गौरतलब है कि बीते साल अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया था. जिसके बाद 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में मामला दर्ज हुआ था. 

 

 

Trending news