सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर सामने आ रही है. राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है. शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी गई है. निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का काफी समय से सभी को इंतजार था. ओबीसी विधेयक पर महाधिवक्ता ने एक दिन पहले राय दी थी.
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देहरादून: सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर सामने आ रही है. राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है. शहरी निकायों में आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी गई है. निकाय चुनाव से जुड़े इस फैसले का काफी समय से सभी को इंतजार था. ओबीसी विधेयक पर महाधिवक्ता ने एक दिन पहले राय दी थी. एक महीने से राजभवन में यह अटका हुआ है, आरक्षण विधेयक आज राजभवन की मंजूरी के बाद सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज होने के पूरे आसार है.
हरी झंडी का था इंतजार
आपको बता दें कि अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए मिल गई थी. अपनी कानूनी राय राजभवन को विभाग ने भेज भी थी. इसके बाद केवल राजभवन के निर्णय का सभी को इंतजार था. निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर राजभवन को शासन ने कानून में बदलाव के लक्ष्य से अध्यादेश भेजा था.
निकाय चुनाव जरूरी क्यों?
ध्यान दें कि उत्तराखंड के स्थानीय निकाय चुनाव राज्य के विकास के साथ ही राजनीतिक दलों की जमीनी पकड़ में मजबूती लाने के लिए यह महत्वपूर्ण हैं. ओबीसी आरक्षण लागू होने से सबसे बड़ी बात ये है कि पिछड़े वर्गों के नेताओं को राजनीतिक मंच पर आने का एक बढ़िया मौका मिल सकता है.
समाज के पिछड़े वर्गों को मिल सकती है मजबूती
ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो समाज के पिछड़े वर्गों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है. जिसके माध्यम से इन वर्गों के प्रतिनिधियों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा. यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को भी बढ़ावा दे सकती है.
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