Ayodhya news: मनोज शुक्ला हत्याकांड में मुख्य आरोपी आशीष सिंह समेत सभी 11 अभियुक्तों को एडीजे की 6th अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया है.
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Ayodhya news: अयोध्या शहर के चर्चित मनोज शुक्ला हत्याकांड में मुख्य आरोपी आशीष सिंह समेत सभी 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 21500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं एक को अभियुक्त सबूतो के अभाव में बरी किया गया है. कोर्ट द्वारा जिस अभियुक्त को बरी किया गया है, उसका नाम मनुज मेहरोत्रा है. मनुज मेहरोत्रा के खिलाफ कोर्ट के पास कोई सबूत फिलहाल नहीं है. एडीजे की 6th अदालत ने ये फैसला सुनाया है.
बरी हुए अभियुक्त मनुज मेहरोत्रा की तरफ से हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने पैरवी की है. कोतवाली नगर के तत्कालीन कोतवाल बिनोद बाबू मिश्रा व नीतिश श्रीवास्तव ने हत्या की की विवेचना थी. विनोद बाबू मिश्रा ने कार्रवाई करते हुए सभी 12 अभियुक्त को जेल भेजा था.
ये था मामला
12 जून 2019 को कोतवाली नगर के सिविल लाइन क्षेत्र के एक होटल से हुआ अपहरण था. जिसके बाद इस केस के मुख्य आरोपी आशीष सिंह के घर पर हत्या हुई थी. बता दें कि गोंडा के मसकनवा रेलवे ट्रैक पर छह टुकड़ों में मनोज शुक्ला का शव मिला था. फोटो के आधार पर मनोज की शिनाख्त हुई थी. राघवेन्द्र शुक्ल ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी कि, उसका छोटा भाई 12 जून 2019 की रात 11 बजे मनोज शुक्ला को वीरेश सिंह के साथ सिविल लाइन एक होटल में खाना खाने गया. वहां उसके भाई को आशीष सिंह पुत्र वीपी सिंह उर्फ चट्टान सिंह ने मारा पीटा तथा अपहरण कर लिया. इसके घटना के तीन दिन बाद यानी जून को मनोज शुक्ला की लाश छह टुकड़ों मसकनवा रेलवे ट्रैक पर मिली थी.
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