कोर्ट ने अभियोजन को मामले में गवाह को तीस सितंबर को पेश करने का दिया निर्देश दिया है.
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प्रयागराज: भदोही के औराई से बीजेपी विधायक दीनानाथ भास्कर को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दीनानाथ भास्कर के खिलाफ दर्ज मुकदमें को सरकार की वापस लेने की अर्जी की खारिज.सरकार की तरफ से फरवरी 2021 में मुकदमा वापस लेने की अर्जी दाखिल की गई थी. कोर्ट ने कहा मामले में आरोपी पर सरकारी कामकाज के दौरान गालीगलौज और मारपीट का आरोप है.ऐसे में मुकदमा वापस लेने की मांग लोकहित में उचित नहीं है.
गवाह को पेश करने का दिया निर्देश
कोर्ट ने अभियोजन को मामले में गवाह को तीस सितंबर को पेश करने का दिया निर्देश दिया है. यह आदेश एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बृहस्पतिवार को दिया. कोर्ट ने 30 सितंबर को अभियोजन पक्ष को गवाह भी पेश करने का आदेश दिया है.
शासन के निर्देश पर जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने 27 फरवरी 2021 ने विशेष कोर्ट में वाद वापसी की अर्जी प्रस्तुत की थी. कोर्ट ने कहा मामले में पीड़ित पक्षकार सरकारी कामकाज के दौरान गाली गलौज करते हुए मारपीट की है. वाद वापसी लोकनीति में उचित नहीं है.
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बता दें कि 12 मई 2019 को चुनाव ड्यूटी के समय पीठासीन अधिकारी ने मारपीट गालीगलौज का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.
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