Delhi में कुत्तों और बंदरों का आतंक है, अस्पताल जाकर देखिए... पशुपालन विभाग पर बरस पड़ा हाई कोर्ट
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Delhi में कुत्तों और बंदरों का आतंक है, अस्पताल जाकर देखिए... पशुपालन विभाग पर बरस पड़ा हाई कोर्ट

Stray Dogs & Monkeys In Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने पशुपालन विभाग को बुरी तरह फटकार लगाते हुए कहा कि शहर में कुत्तों और बंदरों का आतंक है. अदालत ने कहा कि कुत्तों के काटने के मामले बढ़ने से पशु प्रेमियों की 'बदनामी' हो रही है.

Delhi में कुत्तों और बंदरों का आतंक है, अस्पताल जाकर देखिए... पशुपालन विभाग पर बरस पड़ा हाई कोर्ट

Delhi High Court News: 'आरएमएल अस्पताल जाकर देखिए रोजाना कुत्ते के काटने के कितने मामले सामने आते हैं. एक महीने में हजारों ऐसे मामले आते हैं. शहर पर कुत्तों और बंदरों का आतंक है.' दिल्ली हाई कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी पशुपालन विभाग के अधिकारियों के लिए थी. HC ने राष्ट्रीय राजधानी में कुत्तों के अवैध प्रजनन को नियंत्रित नहीं कर पाने पर बुधवार को अधिकारियों की आलोचना की. अदालत ने कहा कि और कुत्तों के काटने के मामलों में वृद्धि के कारण पशु प्रेमियों की 'बदनामी' अफसोसजनक है.

'क्या-क्या कदम उठाए, पूरी लिस्ट दीजिए'

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने इसे दुखद बताया और पशुपालन विभाग के सचिव को हलफनामा दायर करने को कहा जिसमें कुत्तों के अवैध प्रजनन को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों और भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों की पूरी सूची हो. अदालत ने कहा कि इस मामले में 2018 से ऐसी किसी भी स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में नहीं दिखाया गया है जिसमें यह जानकारी हो कि इसे रोकने और नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

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कुत्ता प्रेमी बदनाम हो रहे: HC

अदालत ने कहा, 'यह बेहद दुखद है. प्रशासन ने कुत्तों के अवैध प्रजनन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कदम नहीं उठाए.' राष्ट्रीय राजधानी में इसे (कुत्तों का अवैध प्रजनन) रोकने के अनुरोध वाली छह साल पुरानी जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने कार्यवाही लंबित रहने के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल खड़े किए और कहा कि कुत्तों के काटने के मामलों में वृद्धि के कारण कुत्तों से प्रेम करने वाले लोग 'बदनाम' हो रहे हैं.

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अदालत ने कहा कि अगर वह सचिव द्वारा दाखिल जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, तो मुख्य सचिव से इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहेगी. अदालत ने आगाह करते हुए कहा, 'हम मुख्य सचिव से कार्रवाई करने के लिए कहेंगे. यह अवैध कारोबार बंद होना चाहिए. आपके अधिकारी कुत्तों के अवैध प्रजनन की गतिविधि में संलिप्त नहीं हो सकते.' इस मामले की अगली सुनवाई पांच दिसंबर को होगी. (भाषा इनपुट)

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