Sikar: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई, आठ जगह से लिए मिठाई के सैम्पल
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Sikar: शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई, आठ जगह से लिए मिठाई के सैम्पल

 सीकर में शुद्ध और ताजा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत  कार्रवाई.

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई

Sikar: सीकर में आमजन को शुद्ध और ताजा खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से श्रीमाधोपुर और खण्डेला क्षेत्र में कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान जांच के लिए आठ सैंपल लिए गए. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव के निर्देशानुसार अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है. वहीं मिठाई, दूध, मावा, पनीर आदि की जांच के लिए सैम्पल लिए जा रहें हैं. बुधवार को गिरदावर चन्द्रशेखर एफएसओ मदनलाल बाजिया, महमूद अली प्रशिक्षु एफएसओ रमेशचंद ने श्रीमाधोपुर और खण्डेला क्षेत्र में कार्रवाई की.

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टीम ने श्रीमाधोपुर के जोधपुर मिष्ठान भण्डार के यहां से कलाकन्द, रितु मिष्ठान भण्डार के यहां से मावा पेडा, श्री बालाजी दूध डेयरी के यहां से पनीर, गणगौर स्वीट एंड फास्ट फूड के यहां से मावा बर्फी, श्रीजी स्वीटस के यहां से मावा, कांवट के न्यू राज एमके मावा पनीर के यहां से रसगुल्ला, मोदत स्वीटस एंड बेकर खण्डेला के यहां से गुलाब जामुन, मां करणी जोधपुर भंडार खण्डेला के यहां कलाकन्द का सैम्पल लिया गया. सभी सैम्पलों को खाद्य प्रयोगशाला जयपुर के जांच के लिए भेजा गया हैं, जिसकी रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी.

मिलावटी खाद्य वस्तुओं की सूचना देने पर 51 हजार देगी सरकार

सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि आमजन से मिलावटी खाद्य वस्तुओं की सूचना 181 अथवा सीएमएचओ कार्यालय में 01572 248211 पर देने की अपील की गई है. उन्होंने बताया कि मिलावट से बचाकर गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना लागू की है. इसके तहत मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाने व बेचने वाले की सूचना देने वाले व्यक्ति को 51 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. मुखबिर की पहचान पूरी तहर से गोपनीय रखी जाएगी. योजना का उददेश्य खाने की वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए आमजन को प्रेरित करना है. कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत स्थान पर मिलावटी खाद्य पदार्थ के निर्माण या विक्रय की सूचना टोल फ्री नंबर 181 अथवा खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण व स्थानीय प्रशासन का किसी संचार माध्यम से दे सकता है.

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