कोर्ट में कुल 18 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. 10 सितंबर 2018 को टोडाभीम थाने में एफ आई आर दर्ज कराई.
Trending Photos
Karauli: नाबालिग का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपियों को पॉक्सो विशिष्ट न्यायाधीश ने 20 वर्ष कारावास एवं कुल 4 लाख 34 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के चार आरोपी पपलेश पुत्र श्रीमान जाटव उम्र 27 साल निवासी गाजीपुर दौसा, रूपचंद पुत्र राकेश उम्र 26 साल निवासी बूढ़ी का नगला आगरा यूपी, नकुल पुत्र बहादुर उम्र 22 साल निवासी बनकूकरा भरतपुर और लीला दयाल पुत्र रामगोपाल उम्र 30 साल निवासी खतैना, लोहामंडी आगरा यूपी, को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास तथा कुल 4 लाख 34 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
यह भी पढे़ं- राजस्थान में कल से झमाझम बरसेंगे बादल, जानिए आज किन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी
कोर्ट में कुल 18 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. 10 सितंबर 2018 को टोडाभीम थाने में एफ आई आर दर्ज कराई.
एफआईआर में बताया कि 7 सितंबर 2018 को सभी घरवाले खाना खाकर सो गए. रात 11 बजे जब पीड़िता की मां जागी तो उसने देखा की नाबालिग अपने बिस्तर पर नहीं है. सभी परिजनों ने इधर उधर उसे देखा तो सड़क पर उसकी चुन्नी पड़ी मिली. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पापलेश को फोन किया. उसका नंबर बंद आ रहा था. पापलेश पीड़िता को ट्यूशन पढ़ाने घर आता था. उसके बाद परिजनों ने जब पापलेश के भाई को फोन किया तो उसने बताया कि पीड़िता पापलेश के पास है.
18 जनवरी 2019 को पुलिस को पुलिस ने पापलेश और पीड़िता को जयपुर से दस्तयाब कर लिया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पापलेश उसे ट्यूशन के बाद घर से बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया. जयपुर, आगरा, सहित अलग-अलग जगह ले गया. जहां उसके साथी नकुल, रूपचंद और लीला दयाल ने उसकी मर्जी के विरुद्ध जबरन दुष्कर्म किया.
Reporter- Ashish Chaturvedi
करौली जिले की खबरों के लिए यहां क्लिक करें.
यह भी पढे़ं- Photos: सावन में घर लाएं ये चीजें, भोलेनाथ की कृपा से बरसेगा धन ही धन
यह भी पढे़ं- 'चांद बालियों' पर कहर ढाती नजर आई महरीन काजी, नहीं हटेगी हैंडसम IAS अतहर की भी नज़र