Jaipur News : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम -3 महानगर प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अकबर को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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Jaipur News : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम -3 महानगर प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अकबर को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा की अभियुक्त ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म कर उसे शारीरिक पीड़ा देने के साथ-साथ मानसिक दंश भी दिया है. अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है. यदि इसमें पीडिता की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया की 8 मई, 2023 को पीडिता के पिता ने कोटखावदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया की उसकी 13 साल की बेटी सुबह अपने दादा के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वहां नहीं पहुंची.
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परिजनों ने उसे आसपास में तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करने पर सामने आया की अभियुक्त उसे लालसोट तिराहे से अपने साथ ले गया. अभियुक्त ने उसे अजमेर सहित कई जगहों पर साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. वहीं पुलिस ने 26 मई को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया.
सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा की अभियुक्त ने उसके साथ एक बार 23 अप्रैल, 2023 को भी दुष्कर्म किया था. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.