Jaipur News: सक्षम जयपुर अभियान के तहत 400 से अधिक कार्मिकों ने ट्रेनिंग प्राप्त की। यह ट्रेनिंग इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला के दौरान दी गई। मास्टर ट्रेनर्स ने महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की बारिकियों से रूबरू करवाया। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है.
जयपुर जिले में कलक्टर डॉक्टर जितेन्द्र कुमार सोनी की पहल पर शुरू किए गए सक्षम अभियान के तहत आज कार्यशाला का आयोजन किया गया. अभियान के तहत महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विषय पर एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त नीतू राजेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित आमुखीकरण कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर्स ने 400 से अधिक राजकीय और गैर राजकीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को अधिनियम की बारीकियों से रूबरू करवाया.
महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉ. राजेश डोगीवाल ने बताया कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम-2013) के तहत राजकीय तथा निजी कार्यालयों, कम्पनियों, ब्रांचों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। जिसमें, उद्यम, संस्थानों, कार्यालयों या कार्य स्थलों के 10 या 10 से अधिक कार्मिकों वाले हर कार्यालय और प्रशासनिक इकाई में इसे लागू किया जाएगा.
कार्यशाला में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि रितेश नानगिया एवं प्रोफेसर मरियम इरशाद बेग ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के विषय पर जानकारी दी, साथ ही अधिनियम की अनुपालना में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य बताया. कार्यशाला में अतिरिक्त निदेशक,महिला अधिकारिता सीमा शर्मा, उपनिदेशक भरत भूषण, संरक्षण अधिकारी अनिरुद्ध शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
उन्होंने बताया कि सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी कार्यस्थल जैसे कोई विभाग, संगठन,उपक्रम,स्थापन,उद्यम, संस्था,कार्यालय,शाखा या यूनिट,जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित या कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन,उद्यम, उपक्रम,सोसायटी गैर सरकारी संगठन,अस्पताल या परिचर्या गृह या खेल कूद संस्थान, स्टेडियम या कोई निवास स्थान या कोई गृह आदि पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करवाना.अधिनियम की जानकारी देना है, जिससे वे निर्भीक व सम्मान से कार्य कर सकें.
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