अब बेटी की शादी नहीं बनेगी बोझ, राजस्थान सरकार कन्यादान के लिए दे रही 41 हजार -राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
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अब बेटी की शादी नहीं बनेगी बोझ, राजस्थान सरकार कन्यादान के लिए दे रही 41 हजार -राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः कन्याओं के विवाह में अड़चनों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरूआत की है जिसे गरीब लड़कियों की शादी  का खर्चा उठाया जाएगा. 

अब बेटी की शादी नहीं बनेगी बोझ, राजस्थान सरकार कन्यादान के लिए दे रही 41 हजार -राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

Government Schemes : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की हैं. इस योजना के तहत योजना के माध्यम से बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. जिससे बेटियों के विवाह में अड़चन न आए. 

योजना की विशेषाताएं

-योजना का लाभ ऐसे परिवार को मिलेगा जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है 

-जैसे कि योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्डधारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर 

-यह आर्थिक सहायता ₹31000 रुपए से लेकर ₹41000 रुपए तक की होगी

-प्रत्येक परिवार की केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की है पात्र

-योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए

*इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी

-जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की होगी

-मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में इस योजना का कार्यान्वयन होगा

-इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा

-यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह बाद जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा

 

 योजना आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश

-आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र करना होगा जमा 

-आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जाएगा

-यदि आवेदक द्वारा विवाह के पूर्व आवेदन किया जा रहा है

-इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की स्वयं की जाएगी पुष्टि 

-विवाह के पश्चात आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना है आवश्यक

-आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी जमा करने है अनिवार्य

-यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से तो अंत्योदय कार्ड की फोटो कॉपी जमा करना है अनिवार्य 

-आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की स्थिति में आस्था कार्ड की कॉपी जमा करना है अनिवार्य

-शहरी क्षेत्रों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी को किया जाएगा प्रस्तुत

-लाभ की राशि सीधा आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी

जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश भी किया जाएगाप्रदान 

 

योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा.

इस मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी.

मॉनिटरिंग कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति समिति के सदस्य होंगे.

जिलाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे.

इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी.

समिति द्वारा अपने सुझाव तथा आवश्यकता को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत करवाया जाएगा.

योजना की पात्रता

कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए.

लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए.

एक परिवार की केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं.

इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को प्रदान किया जाएगा.

सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं.

आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.

वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओ की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं.

यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.

यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कामआने वाला सदस्य नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.

ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है.

उन विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा

जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है.

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुदान

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महत्वपूर्ण दस्तावेज

आवेदन पत्र

निवास प्रमाण पत्र

विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र

बीपीएल कार्ड

अंत्योदय कार्ड

आस्था कार्ड

विधवा पेंशन का पीपीओ

आय प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

बैंक खाता विवरण

आयु का प्रमाण

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि

आवेदन प्रक्रिया

नजदीकी ई मित्र से संपर्क

अब आपको ई मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी.

इसके पश्चात आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को प्रदान करनी होगी.

अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को प्रदान करने होंगे

जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच कर सकें.

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको अपना रेफरेंस नंबर लेना होगा.

रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं.

इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे.

 

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