Jaipur news: जयपुर मेट्रो रेलकर्मियों से जुड़ी बड़ी खबर है, बता दें कि मेट्रो रेल कार्पोरेशन और उससे जुड़े कार्यालयों में हड़ताल पर रोक लगा दी है.
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Jaipur news: जयपुर मेट्रो रेलकर्मी अब हड़ताल नहीं कर पाएंगे. राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन और उससे जुड़े कार्यालयों में हड़ताल पर रोक लगा दी है.इसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, इसके बाद इनके अगले छह महीने तक हड़ताल करने पर पाबंदी रहेगी.
राज्य सरकार ने जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन और उससे जुड़े सभी कार्यालयों, अन्य कार्यकलापों को अति आवश्यक सेवाएं घोषित कर दिया है. इसके लिए राज्य के गृह विभाग ने 29 अप्रेल 2024 को अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के तहत जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी कार्यालय कर्मचारियों, उसके कार्यकलापों से संबंधित सभी सेवाओं में हड़ताल किए जाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है.
राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 की धारा 2 की उपधारा एक में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से जुड़ी सभी सेवाओं को छह महीने के लिए अति आवश्यक सेवाएं घोषित किया. इसके अब 29 अप्रेल से अगले छह महीने तक मेट्रो से जुड़ी सभी गतिविधियों में हड़ताल करने पर प्रतिबंध रहेगा.
गृह विभाग ने एक अन्य अधिसूचना में कहा है कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से सम्बंधित सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इसलिए हड़ताल पर प्रतिबंध जारी किया गया.गौरतलब है कि सितम्बर 2023 में जयपुर मेट्रो रेलकर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की थी.
इसको लेकर जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से राज्य सरकार को रेस्मा लगाने का प्रस्ताव भेजा था.पहले विधानसभा चुनाव के कारण यह प्रस्ताव अटक गया था.अब प्रस्ताव गृह विभाग में वापस पहुंचा तो रेस्मा लगाने की अधिसूचना जारी की गई.
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