राजस्थान में अब सरकारी विभागों में ब्लैक लिस्टेड फर्मों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. ऐसी सभी फर्मों के नाम विभागीय पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. वित्त विभाग ने इस सम्बंधन में अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं. यह सब पारदर्शिता अधिनियम के तहत किया जा रहा है.
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Jaipur: राज्य सरकार ने विभागों में भंडार क्रय से संबंधित सभी सूचनाओं और आदेशों को राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से प्रकाशित करने के आदेश दिए थे. इसके बाद भी ज्यादातर विभागों ने वित्त विभाग के इन आदेशों का पालन नहीं किया. सरकार ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 17 के अनुसार बोली लगाने वाले जिन्हें राज्य सरकार यया किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है. उनकी विशिष्टियां के साथ ही संस्था का नाम, ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई का विवरण और डिबार करने की समयावधि समस्त जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी थी. ब्लैक लिस्ट करने के आदेश तीन दिन के अंदर इन सभी जानकारियों को पोर्टल पर अलोड करना अनिवार्य है.
इधर विभागों और संस्थाओं ने पोर्टल पर अभी तक केवल बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) का ही प्रकाशन किया जा रहा है. भंडार क्रय से संबंधित अन्य सूचनाओं जैसे ब्लैक लिस्टेड फर्मों की जानकारी को पोर्टल पर नहीं डाला जा रहा है. वित्त विभाग ने इस मामले को गंभीर माना है.
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वित्त विभाग की ओर से ब्लैक लिस्टेड फर्मों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 27 सितम्बर 2016, 11 मई 2020 और 27 अप्रैल 2022 को भी सर्कुलर जारी किए गए थे. इसके बावजूद विभाग इन निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं. इस पर नाराजगी जताते हुए विभाग ने एक फिर से आदेश जारी किए हैं. तीन की अवधि में इन फर्मों की जानकारी राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करने का प्रमाण पत्र भी नोडल अधिकारियों के माध्यम से 15 अप्रैल तथा 15 अक्टूबर पर आवश्यक रूप से भिजवाने के निर्देश दिए हैं. वित्त विभाग ने आदेशों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं.