Jaipur News : मदन ने साथ घुमाने के नाम पर फागी, हरमाडा और फिर राजकोट ले गया. इस दौरान उसने पीडिता के साथ संबंध बनाए. सुनवाई के दौरान पीडिता ने मदन के साथ घूमने जाने की बात कही, लेकिन दुष्कर्म से इनकार कर दिया.
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Jaipur News : जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मदनलाल बैरवा को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन साल छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भले ही पीडिता ने अपने साथ दुष्कर्म से इनकार किया हो, लेकिन मेडिकल जांच में उसके साथ दुष्कर्म साबित हुआ है. इसके अलावा नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने 20 नवंबर, 2019 को दूदू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 17 साल की बेटी 17 नवंबर से लापता है और घर से पचास हजार रुपए भी गायब हैं. घर में एक मोबाइल मिला है, जिसमें मदन नाम के व्यक्ति का फोन नंबर है. जब उस नंबर पर फोन किया तो मदन के भाई ने कहा कि मदन शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. इसके अलावा वह भी 17 नवंबर से गायब है.ऐसे में उसे शक है कि मदन उसकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया.
अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि मदन उसे अपने साथ घुमाने के नाम पर फागी, हरमाडा और फिर राजकोट ले गया. इस दौरान उसने पीडिता के साथ संबंध बनाए. वहीं राजकोट में वह मदन के रिश्तेदार राधेश्याम के घर रुके थे और राधेश्याम ने पीडिता की बात उसके पिता से कराई थी. जिसके चलते पीडिता का पता चला और पुलिस ने उसे बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान पीडिता ने मदन के साथ घूमने जाने की बात कही, लेकिन दुष्कर्म से इनकार कर दिया. इस पर अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और पीडिता की उम्र को देखते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है.
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