राजस्थान में अब तक गहलोत सरकार ने 12 करोड़ से ज्यादा ऋणों का ब्याज माफ कर चुकी है. सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा.
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Jaipur: ब्याज नहीं चुकाने वाले किसानों के पास एकमुश्त समझौता योजना का लाभ लेने का अंतिम मौका है. सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुडे किसानों को 30 जून तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
अवधिपार किसानों को ब्जाय और दंडनीय ब्याज 50 प्रतिशत तक माफ किया जाएगा. कृषि और अकृषि ऋण 1 जुलाई 2021 तक अवधिपार हो चुके किसानों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों का ब्याज माफ हो सकेगा.
केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा
राजस्थान में अब तक गहलोत सरकार ने 12 करोड़ से ज्यादा ऋणों का ब्याज माफ कर चुकी है. सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा.
कौन किसान ले सकते हैं फायदा
फिलहाल किसानों के पास अभी 15 दिन का समय बचा है. ऐसे में जिन किसानों ने अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है, वे अपना बचा हुआ ऋण का ब्याज चुकाकर लाभ ले सकते हैं क्योंकि सरकार की यह योजना केवल इसी महीने तक लागू है. ऐसे में जुलाई से अवधिपार किसानों को एकमुश्त समझौता योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा. इसलिए यदि जो किसान अवधिपार हो चुके हैं, उनके पास ये आखिरी मौका है. नहीं तो किसानों को सहकारिता विभाग ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करेगा.
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