प्लास्टिक की बिक्री के खिलाफ चाकसू पालिका प्रशासन 1 जुलाई से चलाएगी अभियान
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प्लास्टिक की बिक्री के खिलाफ चाकसू पालिका प्रशासन 1 जुलाई से चलाएगी अभियान

केंद्र और राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर नज़र आ रही है. पिछले कई सालो से प्लास्टिक पर प्रतिबंध चल रहा है. इस विषय को कभी गंभीरता से नहीं लिया. जुलाई महिने से सभी नगर, निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग , बिक्री ,भण्डारण पूरी तरह से बन्द करने जा रही है. 

 चाकसू पालिका प्रशासन 1 जुलाई से चलाएगी अभियान

Chaksu: केंद्र और राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर नज़र आ रही है. पिछले कई सालो से प्लास्टिक पर प्रतिबंध चल रहा है. इस विषय को कभी गंभीरता से नहीं लिया. जुलाई महिने से सभी नगर, निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग , बिक्री ,भण्डारण पूरी तरह से बन्द करने जा रही है. 

नगरपालिका शहरों में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरी बैग्स का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. अधिशासी अधिकारी जितेंद्र कुमार मीणा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने के लिए दो-तीन टीमों का गठन किया जाएगा. दुकानों गोदामों में माल मिलने पर माल जब्ती के साथ भारी जुर्माना वसूलने का प्रावधान रखा गया है. 

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आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है. इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए समय रहते सभी व्यापार मंडलो, व्यापारी प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से दो -तीन दौर की मीटिंग का भी आयोजन होगा. इसके लिए दुकानदारों और आमजन को प्लास्टिक सामान के काम में नहीं लेने, बिक्री करने के बारे में समझाया जाकर जागरूक किया जाएगा. 

अधिशासी अधिकारी के अनुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 की अधिसूचना के अनुसार एक जनवरी 2022 से ही पोलजीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण,आयात, वितरण , बिक्री और भण्डारण निषेध किया गया है. एकल प्रयोग की श्रेणी में प्लास्टिक स्टिक की युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक डंडियां, प्लास्टिक के झण्डे ,कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलजिस्टाइन की सजावटी सामग्री, कप प्लेट गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बे को पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक की और पीवीसी बैनर को शामिल किया. 

अधिसूचना के अनुसार 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है. अधिशासी अधिकारी ने सभी नागरिकों, दुकानदारों से अनुरोध किया है कि पॉलिथीन थैलियों के स्थान पर पेपर बैग और कपड़े के बैग काम में ले. सभी संबंधित दुकानदारों व्यवसायियों और जनता से समझाइश की जाएगी ,नहीं मानने पर नियमानुसार कार्यवाई हो सकती है. 

Report: Amit Yadav 

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