दो दिन बाद इस बैंक के खातेदार नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा, RBI ने किया लाइसेंस कैंसिल
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दो दिन बाद इस बैंक के खातेदार नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा, RBI ने किया लाइसेंस कैंसिल

RBI Cancelled Bank License: RBI ने अगस्त में Pune based rupee Cooperative bank के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया था. आरबीआई के फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी.

दो दिन बाद  इस बैंक के खातेदार नहीं निकाल पाएंगे अपना पैसा, RBI ने किया लाइसेंस कैंसिल

RBI Cancelled Bank License: बैंक में खाता रखने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपका  खाता इस बैंक में है तो आपके जमा रूपयों पर  रिजर्व बैंक (Reserve Bank) बैंक की नजर लग चुकी है. 

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 दरअसल, आरबीआई ने अगस्त में पुणे के रुपया सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने का फैसला किया था. आरबीआई के फैसले के बाद 22 सितंबर से इस बैंक की सभी बैंकिंग सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. इसलिए आरबीआई की ओर से बैंक की सेवाएं खत्म करने से पहले  कई तरह के निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसका सभी को पालन करना होता है.

क्यों कैंसिल किया गया लाइसेंस?
रिजर्व बैंक ने बताया है बैंक के पास सेवाएं चालू रखने के लिए पर्याप्त पूंजी और आगे कमाई की संभावनाएं नहीं है. इसी वजह से इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है.   इसके साथ ही बैंक 22 सितंबर को अपना कारोबार बंद कर देगा. इसके बाद ग्राहक न तो अपना पैसा जमा कर पाएंगे और न ही निकाल पाएंगे. इसके अलावा किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे. 

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मिलेंगे 5 लाख रुपये
रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है. बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) का पालन करने में विफल रहा है. डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपॉजिटर्स  5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

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