डूंगरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कारावास, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
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डूंगरपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कारावास, पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी तेजपाल रोत को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी को 25,500 रुपए के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है.

पुलिस की गिरफ्त में ओरोपी तेजपाल रोत

Dungarpur: जिले की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी को 25,500 रुपए के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है. पीडिता ने 2 मई 2021 को दोवडा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था.

डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला दोवडा थाना क्षेत्र का है. दोवडा थाना क्षेत्र की निवासी नाबालिग 1 मई 2021 की रात को गांव के पास में दूकान पर छाछ लेने गई थी, छाछ लेकर घर लौटते समय उंदरडा निवासी तेजपाल पिता जगजीवन रोत मिला, तेजपाल रोत उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने कमरे में ले गया. इस दौरान तेजपाल ने नाबालिग को चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद नाबालिग अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को आपबीती सुनाई. अगले दिन सुबह पीड़िता अपने पिता के साथ दोवडा थाने पहुंची और आरोपी तेजपाल रोत के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया. 

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दोवडा थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए, आरोपी तेजपाल रोत को गिरफ्तार किया. इधर पुलिस ने मामले में अनुसन्धान पूर्ण करते हुए डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इस मामले में आज डूंगरपुर पोक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए, आरोपी तेजपाल रोत को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी को 25,500 रुपए के आर्थिक दंड से भी दण्डित किया है.

Reporter - Akhilesh Sharma

 

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