बाड़ी: विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, इन मुद्दों पर हुई चर्चा
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बाड़ी: विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Bari: धौलपुर के बाड़ी में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश) धौलपुर सुनीता मीणा द्वारा पंचायत समिति बाडी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. 

जागरूकता शिविर का आयोजन

Bari: धौलपुर के बाड़ी में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश) धौलपुर सुनीता मीणा द्वारा पंचायत समिति बाडी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. 

शिविर के दौरान सचिव सुनीता मीणा द्वारा बताया कि 18 वर्ष से पूर्व लड़की और 21 वर्ष से पूर्व लड़के के विवाह का आयोजन बाल विवाह की श्रेणी में आता है. बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानून अपराध है. आज भी हमारे समाज में अक्सर बाल विवाह आयोजन की घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाती है. बाल विवाह से बच्चों के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है.

बाल विवाह के कारण लड़का-लड़की दोनों का शारीरिक और मानसिक विकास रूक जाता है, जिससे बच्चे बाल अधिकारों (जीवन जीने, विकास, सहभागिता, सुरक्षा इत्यादि) से वंचित रह जाते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व न होने और कम उम्र में बालिका के गर्भधारण करने से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर जैसे गंभीर परिणाम देखे जा सकते हैं. 

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बाल विवाह कराएगा या किसी भी रूप में शामिल होगा, सभी कानून के दायरे में आएंगे. बाल विवाह करने पर 2 साल की कैद या 1 लाख रूपये जुर्माना और दोनों सजाओं का प्रावधान है. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आमजन में जन जागृति उत्पन्न कर ऐसे आयोजनों को रोका जा सकता है. 

सचिव सुनीता मीणा द्वारा आमजन से अपील की गई कि यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह आयोजन की सूचना मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के दूरभाष पर कार्यालय समय में और मोबाइल हेल्पलाइन नंबर पर भी सूचना दी जा सकती है. इसके अलावा बाल विवाह के संबंध में जिला प्रशासन, संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस थाना और ताल्लुका विधिक सेवा समिति (न्यायालय परिसर बाडी/राजाखेडा) के कार्यालय में सूचना देकर बाल विवाह को रूकवाया जा सकता है और सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाता है. 

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इसके साथ ही उन्होंने शिविर में मौजूद आंगनबाडी वर्कर को बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 12 नवम्बर 2022 को संपूर्ण प्रदेश में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. अपने आस-पास के लोगों को जानकारी देकर और पेम्पलेट वितरित कर लोक अदालत के प्रचार-प्रसार में सहयोग किया जा सकता है. शिविर के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया गया.

Reporter: Bhanu Sharma

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